उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस से अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने को कहा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस से अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने को कहा

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  • Publish Date - December 17, 2024 / 04:08 PM IST,
    Updated On - December 17, 2024 / 04:08 PM IST

नैनीताल, 17 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को उस अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है जिसने युवती की मां और कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों पर उनके विवाह का विरोध करने का आरोप लगाया है।

उधमसिंह नगर जिले के बाजपुर में ‘हेयर कटिंग सेलून’ चलाने वाले शानू और बी.कॉम कर रही आकांक्षा कंडारी ने अपनी याचिका में कहा है कि वे बालिग हैं और एक-दूसरे से प्रेम करते हैं ।

याचिका में कहा गया है कि वे आपस में विवाह करना चाहते हैं लेकिन यह कदम उठाने से डर रहे हैं क्योंकि आकांक्षा की मां और कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं ।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए बाजपुर पुलिस थानाध्यक्ष को जोड़े को छह माह के लिए सुरक्षा देने के निर्देश दिए ।

अदालत ने पुलिस अधिकारी से छह माह के बाद स्थिति का आकलन करने तथा जरूरी कदम उठाने को कहा।

भाषा सं दीप्ति नोमान

नोमान