उप्र : महिला की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद |

उप्र : महिला की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद

उप्र : महिला की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद

:   Modified Date:  October 2, 2024 / 01:01 PM IST, Published Date : October 2, 2024/1:01 pm IST

महराजगंज, दो अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में महराजगंज जिले की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अतीश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि 28 जनवरी 2021 को महराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र स्थित दुबौलिया गांव में शौच के लिये खेत में गयी शशिकला (30) नामक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में सोनू नाम के व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम

मनीषा

मनीषा

 

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