उप्र: नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

उप्र: नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - October 12, 2024 / 12:05 PM IST,
    Updated On - October 12, 2024 / 12:05 PM IST

महाराजगंज (उप्र), 12 अक्टूबर (भाषा ) जिले की की एक अदालत ने 2023 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र में लड़की से बलात्कार के लिए अमीन अली को दोषी ठहराया।

न्यायाधीश ने दोषी पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 18 अगस्त, 2023 को हुई थी।

पीड़िता की मां की पुलिस शिकायत के आधार पर अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाषा सं. जफर प्रशांत

प्रशांत