प्रयागराज, 16 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को टल गई और अब अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और दोबारा मंदिर निर्माण के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं।
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वर्ष एक अगस्त को हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों की पोषणीयता (सुनवाई योग्य) को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ये मुकदमे समय सीमा, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से बाधित नहीं हैं।
पूजा स्थल अधिनियम किसी भी धार्मिक ढांचे को, जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद था, उसे परिवर्तित करने से रोकता है।
भाषा राजेंद्र जितेंद्र
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