उप्र : महराजगंज में महिला की हत्या के दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास

उप्र : महराजगंज में महिला की हत्या के दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास

उप्र : महराजगंज में महिला की हत्या के दोषी पति और ससुर को आजीवन कारावास
Modified Date: December 19, 2024 / 05:00 pm IST
Published Date: December 19, 2024 5:00 pm IST

महराजगंज, 19 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि सात मई 2020 को परसामलिक थाना क्षेत्र के सेवतारी गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सरोज यादव नामक महिला की उसके पति गणेश यादव और ससुर उमाशंकर ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को गणेश और उमाशंकर को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

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भाषा

सं, सलीम, रवि कांत रवि कांत


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