उप्र : अदालत ने दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

उप्र : अदालत ने दलित नाबालिग लड़की से बलात्कार के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - December 17, 2024 / 12:16 PM IST,
    Updated On - December 17, 2024 / 12:16 PM IST

महराजगंज (उप्र), 17 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक विशेष अदालत ने 16 वर्षीय दलित लड़की से बलात्कार के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में तीनों को दो-दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

अपर जिला सरकारी वकील पूर्णेंदु त्रिपाठी ने कहा कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) संजय मिश्रा ने सोमवार को अमजद (46), शमशाद (48) और इरशाद (51) को मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने कहा कि मामला 15 जनवरी, 2005 को जिले के नौतनवा इलाके में दर्ज किया गया था। लड़की के भाई की शिकायत के आधार पर अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धारा के तहत बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया।

नाबालिग लड़की के भाई ने आरोप लगाया था कि अमजद, शमशाद और इरशाद उसकी बहन को बहला-फुसलाकर नेपाल ले गए और उससे बलात्कार किया।

भाषा सं जफर राजकुमार सुरभि

सुरभि