उत्तर प्रदेश: जय गुरुदेव संस्था की ‘रिसीवर’ नियुक्त करने की अपील खारिज

उत्तर प्रदेश: जय गुरुदेव संस्था की ‘रिसीवर’ नियुक्त करने की अपील खारिज

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  • Publish Date - November 21, 2024 / 03:48 PM IST,
    Updated On - November 21, 2024 / 03:48 PM IST

प्रयागराज, 21 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में मथुरा स्थित जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की संपत्तियों और धन का प्रबंधन करने के लिए ‘रिसीवर’ नियुक्त करने की अपील खारिज कर दी।

मथुरा के दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के आदेश के खिलाफ जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की ओर से यह अपील दायर की गई थी।

अधीनस्थ न्यायालय ने ‘रिसीवर’ नियुक्त करने की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य पेश नहीं किया गया, जिससे नियुक्ति को उचित ठहराया जा सके।

संस्थान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण ने दलील दी कि प्रतिवादी पंकज यादव ने सोसायटी और इसकी संपत्तियों को हड़प लिया है जबकि इन संपत्तियों में उसका कोई हक नहीं है।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व जब दूसरे पक्ष ने सोसायटी की अध्यक्षता पर दावा किया था, सहायक निबंधक ने पंकज यादव को अध्यक्ष के तौर पर मान्यता देते हुए आदेश पारित किया था।

अनिल भूषण ने दलील दी कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान पंकज यादव द्वारा गबन के संबंध में आरोप के आधार के लिए सोसायटी की संपत्ति के संबंध में बिक्री विलेख का संदर्भ दिया गया, जिसे अदालत ने संज्ञान में नहीं लिया।

न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद कहा, “इस अदालत का विचार है कि प्रतिवादी द्वारा संपत्तियों और धन के गबन के आरोप के अलावा कुछ भी सामने पेश नहीं किया गया है।”

अदालत ने 12 नवंबर को पारित एक आदेश में यह भी कहा कि संपत्तियों की बिक्री के आरोप के समर्थन में खरीदारों के नाम तक का खुलासा नहीं किया गया है। भाषा राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र