Rape Minor Sisters : यमुनानगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग दो बहनों को अगवा कर रेप करने के मामले में दोषी कैथल के गांव बिछिया निवासी सोहन उर्फ सोनू और डेरा भाग सिंह गुहला चीका निवासी काका सिंह को आखरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। सोनू पर 1 लाख, 30000 का जुर्माना भी लगाया। वहीं काका सिंह पर एक लाख,10000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इस केस में गांव थेह बनेड़ा निवासी जगबीर सिंह को बरी कर दिया।
Read more: नर्सिंग कॉलेजों का रिकॉर्ड होगा जब्त, हाईकोर्ट में पेश करनी होगी मान्यता संबंधी जानकारी
Rape Minor Sisters : लड़कियां मोबाइल ठीक करने के बहाने गई थी घर से बाहर, इसी दौरान ले गए थे आरोपी: पुलिस को लड़कियों के पिता ने बताया था कि उसकी 17 जून 2018 की सुबह साढ़े 11 बजे उसकी दोनों लड़कियां फोन ठीक कराने के बहाने घर से निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। एक लडक़ी की उम्र 16 वर्ष व दूसरी की 14 वर्ष है। पिता ने कैथल के कस्बा चीका के गांव बिछिया के सोनू उर्फ सोहन व उत्तर प्रदेश के कस्बा नानौता निवासी संदीप कुमार पर दोनों किशोरियों को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने का शक जताया था। पुलिस ने 20 जून को इस मामले में केस दर्ज किया। कई महीनों तक दोनों किशोरियों का कोई पता नहीं लग सका।
बाद में यह केस सीआईए वन को ट्रांसफर कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में कैथल जिला निवासी जगीर को गिरफ्तार कर चुकी है। उस पर अगवा करने में शामिल होने का आरोप है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पंजाब समेत कई जगह छापेमारी की थी। मुख्य आरोपी सोनू बाड़ी माजरा में उसी मकान में किराए पर रहता था, जहां पर लड़कियों का परिवार रहता था। लड़कियों का परिवार भी यहां किराए के मकान में रहता है।
Rape Minor Sisters : सीआईए वन ने तब खुलासा किया था बताया कि आरोपी सोनू ने दोनों लड़कियों को बहाने से घर से बाहर बुलाया था। वह उन्हें ले गया। यहां से वह उन्हें सीधा डेरा बाघ सिंह में ले गया। वहां पर उसने कमरा किराए पर लिया हुआ था। उसने अपने दोस्त चीका के काका को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर लड़कियों को हवस का शिकार बनाया। तीन माह तक वे लड़कियों के साथ रेप करते रहे।