इन तीन अहम मामलों में CJI रंजन गोगोई की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला, एक याचिका राहुल गांधी के खिलाफ

इन तीन अहम मामलों में CJI रंजन गोगोई की संविधान पीठ आज सुनाएगी फैसला, एक याचिका राहुल गांधी के खिलाफ

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  • Publish Date - November 14, 2019 / 01:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तीन और बड़े मामलों में अपना फैसला सुनाएगा। सीजेआई रंजन गोगोई की नेतृत्व वाली पीठ बहु​च​र्चित राफेल डील के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर लगाई गई पु​नर्विचार याचिका और सबरीमाला मंदिर में सभी वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने के मामले में लगाई गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगी। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 28 सितंबर को सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले फैसले पर दोबारा विचार की मांग वाली 65 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुईं थीं।

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वहीं, दूसरी ओर राफेल मामले में एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान 14 दिसंबर, 2018 कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को क्लीनचीट दे दिया था, लेकिन फैसले से नाराज कुछ लोगों ने कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिकाएं प्रस्तुत की थी। 10 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सबरीमाला मंदिर विवाद
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दिए जाने का फैसला सुनाया था।

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राफेल डील
58 हजार करोड़ रुपये के 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट देने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ फैसला सुनाएगी।

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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि पर भी सुनवाई
राफेल विवाद मामले में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। मीनाक्षी लेखी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ‘चौकीदार चोर है’ के नारे के प्रयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ने के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी।

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