Publish Date - February 6, 2025 / 11:30 AM IST,
Updated On - February 6, 2025 / 01:36 PM IST
UPI Payment Refund। Photo Credit: Pexels
UPI Payment Refund: नई दिल्ली। आजकल दुनिया डिजिटल पेमेंट की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे गांव से लेकर बड़े दुकानों तक प्रायः सभी जगहों पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं तो ध्यान है। कभी अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चला जाए तो टेंशन न लें। आपका पैसा आपको सही सलामत वापस मिल जाएगा। आइए जानते हैं कैसे..
आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाने की सथिति में आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ध्यान रहे कि यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले उपरोक्त नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कारें एवं इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से आनाकानी करे या मदद करने से मना करे तो उपरोक्त बैंक के खिलाफ http://bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत करें।
मालूम हो कि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। याद रखें हमेशा यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है। गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवा कर 3 दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। बैंक को दिए जाने वाला फार्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी जरूर दें।
आवश्यक जानकारी :~
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अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाए तो आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराए। आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा।
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UPI payment से अगर पैसा गलत खाते में चला जाए तो सबसे पहले क्या करें?
सबसे पहले टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद संबंधित बैंक में जाकर फॉर्म भरें।
अगर बैंक रिफंड देने से इनकार करे तो क्या करें?
अगर बैंक सहयोग नहीं करता है, तो RBI के बैंकिंग लोकपाल (http://bankingombudsman.rbi.org.in) पर शिकायत करें।
क्या गलत ट्रांसफर हुए पैसे को तुरंत वापस पाया जा सकता है?
अगर पैसा किसी गलत खाते में गया है और वह खाता मौजूद नहीं है, तो रकम ऑटोमैटिक रिवर्स हो जाती है। अगर खाता सक्रिय है, तो बैंक की प्रक्रिया के अनुसार पैसा वापस मिल सकता है।
क्या UPI और नेट बैंकिंग से गलत ट्रांसफर पर भी यह नियम लागू होता है?
हाँ, RBI की गाइडलाइन UPI, IMPS, NEFT और RTGS सभी ट्रांजैक्शनों पर लागू होती है।
रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?
बैंक को आपकी शिकायत पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह प्रक्रिया 5 से 7 कार्यदिवस तक भी जा सकती है।