up ration card यूपी प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर करने या अपात्रों से रिकवरी करने के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त ने कहा है राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश शासन या उनके स्तर से जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रोसेस है। मामले में न तो कार्ड निरस्तीकरण होगा और न ही वसूली के लिए कोई आदेश जारी हुआ है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
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रविवार को इस मामले में खाद्य आयुक्त ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह बात पूरी तरह से आधार हीन है। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है।
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up ration card : अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में हलचल है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वे अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनसे वसूली भी हो सकती है। इसका परिणाम यह रहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ मच गई। केवल अप्रैल माह में ही 43 हजार लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। मई माह में आंकड़ा इससे भी पार जाने की स्थिति में है।