नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धनशोधन मामले में रियल्टी कंपनी यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 88 वर्षीय चंद्रा को राहत देते हुए आदेश सुनाया।
इस संबंध में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
चंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर 2021 में धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
उन्हें 2022 में चिकित्सा आधार पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।
उच्च न्यायालय ने 15 मार्च, 2024 को इस बात पर गौर किया था कि यूनिटेक लिमिटेड के निदेशकों में से एक चंद्रा पर उन घर खरीदारों के लगभग 5,826 करोड़ रुपये को इधर-उधर करने से जुड़े गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप है, जो ठगे गए और बेघर हो गए।
यह मामला धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करके अनुचित लाभ उठाने और सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने सहित विभिन्न कथित अपराधों के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकी से उपजा है।
भाषा नरेश नरेश सिम्मी
सिम्मी