केंद्रीय मंत्री ने कहा, नहीं भरेंगे एनपीआर फार्म तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ये हैं नियम

केंद्रीय मंत्री ने कहा, नहीं भरेंगे एनपीआर फार्म तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ये हैं नियम

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  • Publish Date - January 12, 2020 / 08:12 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

लखनऊ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा था कि वह नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) का फॉर्म नहीं भरेंगे। इसपर संजीव बालियान ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव एनपीआर नहीं भरेंगे तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यही नियम है।

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संजीव बालियान ने कहा, ‘अखिलेश यादव कहते हैं कि वह एनपीआर फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर वह फॉर्म नहीं भरेंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। कानूनी तौर पर यही नियम है। जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’ बता दें कि समाजवादी पार्टी (एसपी) एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रही है।

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अखिलेश ने कहा था, ‘हम संविधान बचाना चाहते हैं लेकिन जिनसे मुकाबला है, वे संविधान को कुछ नहीं समझते। नौजवानों को रोजगार चाहिए या एनपीआर?’ उन्‍होंने कहा, ‘बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे कि हम नागरिक हैं या नहीं। यहां हम पहले होंगे जो एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे, मैं कोई फॉर्म नहीं भरने जा रहा।’

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एनपीआर भारत में रहने वाले सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह यहां रहने वाले लोगों का रजिस्टर है। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून, 1955 और सिटिजनशिप रूल्स, 2003 के प्रावधानों के तहत यह रजिस्टर तैयार होता है। NPR को समय-समय पर अपडेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य देश में रह रहे लोगों का अपडेटेड डेटाबेस तैयार करना है ताकि उसके आधार पर योजनाएं तैयार की जा सकें।