केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने प्राथमिकी रद्द करवाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने प्राथमिकी रद्द करवाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - November 6, 2024 / 07:01 PM IST,
    Updated On - November 6, 2024 / 07:01 PM IST

बेंगलुरु, छह नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री एच.डी.कुमारस्वामी, उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी और सहयोगी सुरेश प्रभु ने बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया है।

कुमारस्वामी और उनके सहयोगियों द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक एम. चंद्रशेखर की शिकायत ‘‘दुर्भावनापूर्ण’’ और ‘‘राजनीतिक मंशा’’ से प्रेरित है।

चंद्रशेखर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने उन्हें (एक सरकारी कर्मचारी को) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर धमकाया था।

शिकायतकर्ता ने रेखांकित किया कि वह एक खनन मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कुमारस्वामी आरोपी हैं।

कुमारस्वामी के खिलाफ जांच 2006 से 2008 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के दौरान कथित तौर पर कानून का उल्लंघन कर बेल्लारी जिले में श्री साईं वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) को 550 एकड़ का खनन पट्टा अवैध रूप से मंजूरी देने से जुड़ा है।

भाषा धीरज माधव

माधव