Uniform Civil Code: अब मुस्लिम बेटियों को भी होगा पिता की संपत्ति का अधिकार, इस राज्य में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

Uniform Civil Code: अब मुस्लिम बेटियों को भी होगा पिता की संपत्ति का अधिकार, इस राज्य में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

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  • Publish Date - February 2, 2024 / 12:15 PM IST,
    Updated On - February 2, 2024 / 12:15 PM IST

देहरादून: Uniform Civil Code उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। जिसको अब उत्तराखंड में होने वाले विधासभा सत्र में पेश किया जाएगा। दरअसल, धामी सरकार ने 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस तरह उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

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Uniform Civil Code सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू करना हमारे संकल्प पत्र में था। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ये वादा पूरा करने जा रही है। कयास लगाया जा रहा है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में होने वाले कैबिनेट में मंजूरी दे सकती है।

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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड

यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के तहत लैंगिक समानता में बेटियों के लिए समान अधिकार पर जोर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि सभी धर्म, पंथ और जाति के लोगों के लिए एक समान कानून।यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है।

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गौरतलब है कि धामी सरकार ने मार्च 2022 में सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठन को मंजूरी दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

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