दिल्ली: UCC In Uttarakhand, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “UCC ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्तूबर को UCC की नियमावली शासन को दे दी गई है। उसपर कार्यवाही गतिमान है। विधि विभाग, विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है। हमने तय किया है कि जनवरी 2025 तक सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगे और हम इसे लागू कर देंगे।”
UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अगले साल 2025 से लागू हो जाएगी। यह जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। सीएम ने लिखा- उत्तराखंड को न्यायसंगत और समतामूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का निर्णय लिया है। आज UIIDB की बैठक में अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक निर्देश दिए।
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UCC will be implemented from January 2025 सीएम ने लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। जहां एक ओर यह कदम सामाजिक समानता और एकता को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इससे हमारा प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन कर उभरेगा।
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) वह कानून है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम और कानून लागू करता है, चाहे उनका धर्म, जाति, या समुदाय कुछ भी हो। इसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि UCC जनवरी 2025 से लागू होगा।
UCC का ड्राफ्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया है और विधि, विधायी और न्याय विभाग ने इसका परीक्षण पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी तैयारियां 2025 तक पूरी करने का निर्देश दिया है।
समान नागरिक संहिता से समाज में एकता और समानता को बढ़ावा मिलेगा। यह एक न्यायपूर्ण समाज बनाने और भेदभाव को खत्म करने की दिशा में मदद करेगा।
हां, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है।