16 दिसंबर से बदल जाएंगे ये 2 नियम, पैसे का लेनदेन हो या मोबाइल पोर्ट, जानिए अभी

16 दिसंबर से बदल जाएंगे ये 2 नियम, पैसे का लेनदेन हो या मोबाइल पोर्ट, जानिए अभी

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  • Publish Date - December 14, 2019 / 10:07 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

नई दिल्ली। दो दिन बाद यानी 16 दिसंबर से ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन और मोबाइल पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव हो जाएंगा। इस बदलाव के बाद अब ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन या मोबाइल पोर्टेबिलिटी करने में आसानी होगी।

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बता दें कि सोमवार से अब आप किसी भी वक्त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा लोगों को मिलती है। इस बदलाव के बाद से किसी भी समय NEFT के जरिए पैसों का ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं।

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दूसरा बदलाव यह है कि अगर आप मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो 16 दिसंबर से आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद आप सिर्फ 3 कामकाजी दिन में नंबर को पोर्ट कराया जा सकेगा। वर्तमान की बात करें तो मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में 15-20 दिन लग जाते हैं।

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15 दिसंबर से नेशनल हाईवे टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ये कि गाड़ी की विंड स्‍क्रीन पर फास्‍टैग लगाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग लेन में एंट्री कर ली तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना डबल टोल टैक्‍स के रूप में लिया जाएगा।

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