झारखंड के दो विधायक दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए

झारखंड के दो विधायक दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए

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  • Publish Date - July 25, 2024 / 06:37 PM IST,
    Updated On - July 25, 2024 / 06:37 PM IST

रांची, 25 जुलाई (भाषा) झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया। यह आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आया।

झामुमो और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने क्रमशः हेम्ब्रोम और पटेल के खिलाफ दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी।

हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी।

पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वह हजारीबाग सीट से चुनाव लड़े थे। दोनों ही हालांकि चुनाव हार गए थे।

अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।

भाषा

देवेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल