‘बिना कपड़ों के अपनी तस्वीरें और वीडियो भेजो, वरना तुम्हारे मां-बाप को जान से मार देंगे’ 10 साल की नाबालिग को युवकों ने किया मजबूर

'बिना कपड़ों के अपनी तस्वीरें और वीडियो भेजो, वरना तुम्हारे मां-बाप को जान से मार देंगे' Two arrested for sexually assaulting girl by sending obscene photos, videos!

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  • Publish Date - August 28, 2021 / 06:26 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

मुंबई: पुलिस ने सोशल मैसेजिंग ऐप्लीकेशन के माध्यम से अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजकर 10 वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने नाबालिग को अपनी नग्न तस्वीरें और वीडियो उनके साथ साझा करने के लिए भी मजबूर किया और ऐसा नहीं करने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी।

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पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान भिवंडी निवासी सन्नी भजनलाल जनियानी (29) और अजय तुकाराम म्हात्रे (30) के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना का पता बृहस्पतिवार दोपहर को उस समय चला, जब बच्ची के पिता ने मेघवाड़ी पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा, ‘‘बच्ची के माता-पिता ने ऑनलाइन कक्षाओं और पढ़ाई के लिए उसे एक स्मार्टफोन दिया था, लेकिन जब उसने स्नैपचैट ऐप पर अपने खाते में लॉग इन किया, तो उसे एक अज्ञात व्यक्ति से अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले। आरोपी ने उसे बार-बार तस्वीरें और वीडियो भेजना शुरू कर दिया और उसका नंबर अपने दोस्त को भी दे दिया। उसके दोस्त ने भी स्नैपचेट एवं व्हाट्सऐप के जरिए ऐसी ही सामग्री भेजी।’’

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अधिकारी ने बताया कि पीड़िता डर गई, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की को अपनी नग्न तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और ऐसा नहीं करने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बच्ची ने अपने माता-पिता को इस बारे में जानकारी दी। डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) दत्ता नलवाडे (डिटेक्शन -1) ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और तकनीकी विश्लेषण के बाद पता चला कि एक आरोपी का मोबाइल नंबर भिवंडी का था। उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद पुलिस निरीक्षक महेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में अपराध शाखा की एक टीम भिवंडी गई और उसने एक आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ठाणे से एक अन्य आरोपी को पकड़ लिया गया।’’

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उन्होंने बताया कि यह पता चला है कि दोनों आरोपी मवेशियों के चारे की आपूर्ति का व्यवसाय करते हैं। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को मुंबई लाया गया और मेघवाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ मेघवाड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (सी) ( ताक झांक करना), 354 (डी) (पीछा करना), 506 (दो) (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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