त्रिपुरा: बच्ची से बलात्कार के दोषी 70 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

त्रिपुरा: बच्ची से बलात्कार के दोषी 70 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

त्रिपुरा: बच्ची से बलात्कार के दोषी 70 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
Modified Date: September 26, 2024 / 06:15 pm IST
Published Date: September 26, 2024 6:15 pm IST

अगरतला, 26 सितंबर (भाषा) उत्तर त्रिपुरा जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने बृहस्पतिवार को 70 वर्षीय एक व्यक्ति को छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उत्तर त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक भानुपद दास ने बताया कि धर्मनगर स्थित पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अंगशुमन देबबर्मा ने दोषी हाशिद अली (70) पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

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हाशिद ने पिछले वर्ष जून में लड़की का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसने धर्मनगर के साकईबारी क्षेत्र के जंगल में उसके साथ बलात्कार किया।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

भाषा

शुभम रंजन

रंजन


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