अधिकरणों ने जम्मू कश्मीर के दो अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध की पुष्टि की

अधिकरणों ने जम्मू कश्मीर के दो अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध की पुष्टि की

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  • Publish Date - July 2, 2024 / 01:13 AM IST,
    Updated On - July 2, 2024 / 01:13 AM IST

नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले दो न्यायिक अधिकरणों ने सैयद अली शाह गिलानी के तहरीक-ए-हुर्रियत सहित पाकिस्तान समर्थक जम्मू-कश्मीर के दो समूहों को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाले अधिकरण ने तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू कश्मीर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित करने की पुष्टि 22 जून को की थी।

इस संगठन की स्थापना अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने की थी।

यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) (एमएलजेके-एमए) पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि उसी न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक अन्य अधिकरण ने की थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू कश्मीर (टीईएच) को भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया ।

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को अधिकरण का गठन किया।

भाषा शोभना रंजन

रंजन