Traveling and treatment: नई दिल्ली। देश में नए बदलाव के तहत पहली बार हेल्थकेयर सर्विस टैक्स लगाया गया। आज के दिन सावन के पहले सोमवार से कई तरह के सामान और सर्विस महंगे हो रहे हैं। यह टैक्स जीएसटी के रूप में होगा। यहां सामान की महंगाई की बात नहीं हो रही बल्कि उन सर्विस के बारे में बात हो रही जो आपकी सेहत और सैर-सपाटे पर असर डाल सकती है। आपको बता दें कि 18 जुलाई, सोमवार से ही जीएसटी बढ़ाई जाएगी। सरकार के मुताबिक 5000रुपये से अधिक रेंट वाले हॉस्पिटल रूम पर जीएसटी लगा दिया गया है। ठीक वैसे ही 1000रुपये वाले रूम भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं।
साथ ही, 7500 रुपये प्रति दिन वाले होटल रूम पर 12 परसेंट और 7500 रुपये से अधिक रेट वाले होटल रूम पर 18 परसेंट टैक्स लगेगा। इस तरह 18 जुलाई से होटल और हॉस्पिटल दोनों महंगे हो गए। इलाज कराने किसी प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हों या सैर-सपाटे के लिए किसी होटल में ठहरना हो, तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहे।
Traveling and treatment: दरअसल, 5,000 रुपये प्रति दिन से अधिक वाले हॉस्पिटल रूम पर अलग से 5 परसेंट टैक्स देना होगा। अभी हाल में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका फैसला लिया गया और 18 जुलाई से अमल में आ गया। जीएसटी का यह चार्ज नॉन-आईसीयू हॉस्पिटल के लिए लगाया गया है। हॉस्पिटल बेड या हॉस्पिटल रूम पर जीएसटी लगाने से इलाज महंगा हो जाएगा और हेल्थकेयर से जुड़े खर्च में वृद्धि आएगी।