दिल्ली: सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि रेल मंत्रालय सभी प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर ‘क्लर्केज’ शुल्क लगाता है और रद्दीकरण सहित सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व का उपयोग रखरखाव एवं संचालन से संबंधित कार्य व्यय के लिए किया जाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर रद्दीकरण शुल्क के बारे में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में कहा, ‘‘रेल यात्री (ticket cancellation charges after chart preparation) नियम 2015 के अनुसार आईआरसीटी की वेबसाइट के माध्यम से रद्द किए गए सभी प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों को रद्द करने पर क्लर्केज शुल्क लगाया जाता है।’’
समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने रेलगाड़ियों में सीट की कमी के कारण रेलवे द्वारा रद्द किए गए प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर रद्दीकरण शुल्क लगाने का मुद्दा उठाया। चौधरी ने जानना चाहा कि ‘‘क्या सरकार रेलवे द्वारा रद्द किए गए उक्त प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर ऐसे रद्दीकरण शुल्क को माफ करने की योजना बना रही है।’’
वैष्णव ने कहा कि अग्रिम आरक्षण अवधि के दौरान ‘कन्फर्म/आरएसी’ टिकटों के रद्द होने पर खाली होने वाली सीट को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाले टिकट यात्रियों के पास अद्यतन योजना के तहत ‘अपग्रेड’ होने या विकल्प योजना के तहत वैकल्पिक ट्रेन में स्थानांतरित होने का विकल्प भी है।’’ (ticket cancellation charges after chart preparation) यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास रद्दीकरण शुल्क से जुटाए गए राजस्व का डेटा है, वैष्णव ने कहा, ‘‘टिकट रद्द करने के कारण जमा की गई राशि को अलग से नहीं रखा जाता है।’’
रेल टिकट रद्दीकरण शुल्क का उपयोग रेलवे के रखरखाव और संचालन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के रद्दीकरण पर यह शुल्क ‘क्लर्केज’ शुल्क के रूप में लगाया जाता है।
सरकार का कहना है कि प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर रद्दीकरण शुल्क माफ करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
ticket cancellation charges after chart preparation
हाँ, रेलवे द्वारा रद्द किए गए प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर भी ‘क्लर्केज’ शुल्क लगाया जाता है, क्योंकि इसे टिकट रद्दीकरण के नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों को रद्द करने पर प्रति यात्री ₹30 का क्लर्केज शुल्क लिया जाता है, जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट या काउंटर के माध्यम से रद्दीकरण पर लागू होता है।
रेल मंत्री के अनुसार, रद्दीकरण शुल्क से अर्जित राजस्व को अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग रेलवे के परिचालन और रखरखाव कार्यों में किया जाता है।