असम: कहने को तो सरकार ने 1980 के दशक में ‘हम दो, हमारे दो’ का नारा देश को दिया था, लेकिन सरकार के इस नारे पर अब तक कोई कानून नहीं बन पाया है। लेकिन अब इस राज्य की सरकार ने इस नारे के अनुसार कार्य करने की पहल की है। दरअसल सरकार ने यह तय किया है कि अब दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकार नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
दरसअल असम सरकार ने फैसला लिया है कि अब दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को नौकरी के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस संबंध में दो साल पहले ही विधानसभा में नीति पारित की थी, लेकिन अब इसे लागू किया जा रहा है। ज्ञात हो कि देश के कई अन्य राज्यों में भी खासकर पंचायत व निकाय चुनावों में उम्मीदवारी के मामले में 2 बच्चों वाली नीति लागू है लेकिन सरकारी नौकरियों में यह पाबंदी इस पूर्वोत्तर राज्य ने पहली बार लगाई है।
Read More: भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर
इस नियम को लेकर असम सरकार ने कहा है कि यह नियम 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया जाएगा। इस नियम के तहत राज्य में ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।
इस नियम को लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कहते हैं, यह एक क्रांतिकारी फैसला है। अब सरकारी नौकरियों के इच्छुक लोग 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। इससे आबादी पर अंकुश तो लगेगा ही, बाल विवाह की सामाजिक समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा।
राज्य के कार्मिक विभाग के आयुक्त व सचिव केके द्विवेदी ने बताया कि नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2021 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। उस तारीख के बाद पहले से सरकारी नौकरी कर रहे लोग भी अगर 2 के बाद तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।