नई दिल्ली। मोदी सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर विचार कर रही है। राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी है। वहीं उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला हो जाएगा।
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हालांकि पुरानी योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी भर्ती 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने इस मैटर को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था। लेकिन जवाब नहीं आया है।
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वहीं दूसरी ओर वित्तीय सेवा विभाग पेंशन ओर पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडबल्यू) उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें ओपीएस के तहत कवर कर सकता है।
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