इन 90 स्‍कूलों को देना होगा एक-एक लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने इस वजह से दिया आदेश

Noida Schools Fined: नोएडा में जिन प्राइवेट स्‍कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कई मशहूर स्‍कूल भी हैं। चूंकि कोरोना के समय स्‍कूल बंद थे इसलिए अभिभावकों ने दलील दी थी कि जब बच्‍चे स्‍कूल नहीं गए तो ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी सुव‍िधाओं के शुल्‍क क्‍यों वसूले जाएं।

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  • Publish Date - April 26, 2023 / 07:30 PM IST,
    Updated On - April 26, 2023 / 07:30 PM IST

Noida Schools Fined: नोएडा: नोएडा जिला प्रशासन ने 90 प्राइवेट स्‍कूलों (Noida Schools Fined) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाल ही में यूपी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि स्‍कूल बंद होने के बाद भी जिन प्राइवेट स्‍कूलों ने कोरोना काल में बच्‍चों के पैरेंट्स से फीस वसूली थी वे 15 पर्सेंट वापस करें। जो स्‍कूल इस आदेश का उल्‍लंघन करेंगे उन्‍हें जुर्माना भरना होगा। इसी आदेश के आधार पर नोएडा के डीएम ने 90 प्राइवेट स्‍कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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नोएडा में जिन प्राइवेट स्‍कूलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कई मशहूर स्‍कूल भी हैं। चूंकि कोरोना के समय स्‍कूल बंद थे इसलिए अभिभावकों ने दलील दी थी कि जब बच्‍चे स्‍कूल नहीं गए तो ट्यूशन फीस के अलावा दूसरी सुव‍िधाओं के शुल्‍क क्‍यों वसूले जाएं।

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इस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्‍कूलों को लॉकडाउन के समय वसूली गई फीस का 15 पर्सेंट अभिभावकों को या तो लौटाना होगा या फीस में एडजस्‍ट करना होगा। अब कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं होने पर नोएडा के डीएम मनीष कुमार ने स्कूलों पर कठोर कार्रवाई करते हुए सभी स्कूलों को 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा था। लेकिन 90 स्‍कूलों ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया इसलिए उन पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया गया है।