नई दिल्लीः लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्त़र प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्त़र प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने कहा है कि लगता है यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाया। हम CBI को केस नहीं देना चाहते। गंभीरता को देखते हुए कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई लेनी चाहिए थी। अब 20 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।
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दरअसल, आज लखीमपुर में हुए हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसपर भी नाराजगी जताई कि अबतक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने मृतक किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मौत गोलियां से नहीं हुई है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई या किसी और वजह से लेकिन मामला हत्या का तो है ना? तो फिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।
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कोर्ट ने कहा कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्यतया क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना? अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए।