कोच्चिः केरल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले सूरज नाम के युवक आरोप था कि उसने अपनी 25 साल की पत्नी उथरा को दहेज के लिए सांप से डसवाकर मार डाला। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं और कई सबूत भी पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने सूरज को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया।
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दरअसल, केरल की कोलम सेशल कोर्ट ने सूरज को सांप से कटवाकर अपनी पत्नी उथ्रा की हत्या का दोषी करार दिया है। सूरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 328 और 201 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट के सामने आए तथ्यों से पता चला है कि कि पति (सूरज) ने अपनी पत्नी (उथ्रा) को सांप से कटवाने के लिए एक सपेरे से 2 सांप खरीदे थे।
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जांच में ये भी सामने आया कि सूरज जब अपनी पत्नी की हत्या के पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ तो उसने दूसरा प्रयास किया। कोर्ट में आए तथ्यों से पता चला कि पहली बार जब पति ने पत्नी को सांप से कटवाया था तो उसकी जान बच गई लेकिन दूसरी बार फिर से सांप से कटवाने पर उसकी पत्नी की मई 2020 में मौत हो गई।
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अभियोजन पक्ष ने उथरा के पति सूरज एस कुमार पर आरोप लगाया है कि उसने ही कमरे में कोबरा को छोड़कर पत्नी को जानबूझकर उससे डसवाया ताकि वह मर जाए। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उसने इस पूरी साजिश को रचने से पहले पत्नी को नींद की गोलियां भी दी थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले साल 2 मार्च को भी सूरज ने पत्नी को मारने के मकसद से घर में कोबरा छोड़ा था।