नईदिल्ली। लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 29 जून 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है।
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और लघु उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है, इसके अलावा अधिकांश दफ्तर भी बंद हैं, ऐसे में लॉकडाउन के दौरान दस्तावेजों को रिन्यू कराना संभव नहीं है। यही वजह है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत अनिवार्य दस्तावेजों पर मोहलत दी गई है।
Since it is not possible to renew documents during #lockdown, various documents related to MV Act 1988 and CMV rules 1989 whose validity expires between 1st Feb 2020 – 30th June 2020 will be treated as valid till 30th June. #IndiaFightsCorona
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) May 5, 2020
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बता दें कि 25 मार्च से लागू लॉकडाउन अब 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। इस बार सरकार ने तीन जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों को बांट दिया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कई तरह की छूट दी गई है, इन इलाकों में शर्तों के साथ गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है । यही वजह है कि सरकार ने गाड़ियों के डॉक्युमेंट को लेकर 30 जून तक की मोहलत दी है।
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