नईदिल्ली। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हेल्थ एंड वर्किंग बिल को मंजूरी दी है। इस बिल की मंजूरी के बाद सरकारी और प्राइवेट सभी सेक्टर में कंपनियों को अपने कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप करना होगा। अब सिर्फ अपने ग्रैंड पैरेंट्स के अलावा डिपेंडेंट ग्रैंड पैरेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। ग्रैंड पैरेंट्स को मिलने वाली सुविधाएं अब डिपेंडेंट ग्रैंड पैरेंट्स को भी मिल सकेंगी। कंपनी में बच्चों के लिए क्रेच, कैंटीन जैसी सुविधा जरूरी होगी। तय उम्र के बाद कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा होगी।
केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के कार्यालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन को लेकर हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार की प्राथमिकता मजदूरों की हितों का ख्याल रखना है। इसीलिए सरकार ने 13 श्रम कानून को मिलाकर एक कानून बनाएंगे। इससे 40 करोड़ कामगारों को फायदा होगा।
उन्होने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब 178 रुपये प्रतिदिन मजदूरी हर महीने की तय तारीख को देनी होगी। लेकिन ज्यादा देने वाले राज्यों पर कोई रोक नहीं है। इस फैसले से 30 करोड़ कर्मचारियों को सही समय पर वेतन मिलेगा। अगले 2-3 दिन में यह कानून बिल लोकसभा में पेश हो जाएगा।
<iframe width=”658″ height=”370″ src=”https://www.youtube.com/embed/-KFQq1r2h1k” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>