मिजोरम सरकार विदेशी नौकरियों में भर्ती करने वाली निजी एजेंसियों के लिए कानून बनाएगी |

मिजोरम सरकार विदेशी नौकरियों में भर्ती करने वाली निजी एजेंसियों के लिए कानून बनाएगी

मिजोरम सरकार विदेशी नौकरियों में भर्ती करने वाली निजी एजेंसियों के लिए कानून बनाएगी

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Modified Date: March 2, 2025 / 09:03 PM IST
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Published Date: March 2, 2025 9:03 pm IST

आइजोल, दो मार्च (भाषा) मिजोरम विधानसभा में सोमवार को युवाओं को नौकरी के लिए विदेश भेजने वाली निजी एजेंसियों को विनियमित करने के प्रावधान वाला एक विधेयक पेश किया जाएगा। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि श्रम, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री लालनघिंगलोवा हमार द्वारा ‘मिजोरम निजी प्लेसमेंट एजेंसियां ​​(विनियमन) विधेयक, 2025’ पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विधेयक निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कामकाज को विनियमित करने का प्रावधान करेगा ताकि वे युवाओं को राज्य के बाहर, विशेष रूप से अन्य देशों में घरेलू काम सहित अन्य नौकरियों के लिए वैधानिक तरीके से भेज सकें।

अधिकारी ने बताया कि विधेयक के पारित होने पर निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

उन्होंने बताया कि यह विधेयक इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि कुछ मिजो महिलाओं को घरेलू काम के लिए अवैध रूप से विदेशों, खासकर सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया था और उन्हें वहां कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

पिछले साल मिजोरम सरकार ने केंद्र की मदद से सीरिया और कुछ अन्य अरब देशों से घरेलू सहायिकाओं के रूप में काम करने वाली कई महिलाओं को बचाया था।

भाषा

संतोष नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)