illegal felling of trees: नयी दिल्ली, 11 जुलाई । केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जंगलों में अवैध अतिक्रमण और पेड़ काटने के मामलों में दी जाने वाली छह महीने कारावास की सजा के स्थान पर 500 रुपये जुर्माने लगाने का प्रावधान करने के लिए भारतीय वन अधिनियम (आईएफए), 1927 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।
मंत्रालय ने नौ जुलाई को जारी एक नोटिस में कहा,‘‘ यह कदम कानून के अपेक्षाकृत मामूली उल्लंघन को आपराधिक दोष मानना बंद करने, मामलों के तेज समाधान, नागरिकों पर इसके पालन के दबाव को कम करने, दंड को तर्कसंगत बनाने और नागरिकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए उठाया गया है।’’
read more: मशरूम की सब्जी खाना परिवार को पड़ा भारी, 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती
illegal felling of trees: मंत्रालय ने कहा कि कई बार बड़े और छोटे अपराध में फर्क करने में दिक्कत होती है और इस वजह से दोनों प्रकार के अपराधों में सजा अक्सर समान होती है।
उसने कहा, ‘‘ इससे आदतन अपराधी व्यक्ति और अधिक अपराध करने को प्रेरित होते हैं, क्योंकि पहली बार अपराध करने वालों और बार-बार अपराध करने वालों को समान स्तर की सजा दिए जाने का प्रावधान है, इसलिए इसे संशोधित करके अधिनियम में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है, जो अलग-अलग दंड निर्धारित करें।’’
read more: इस योजना में करें रोजाना 100 रुपये का निवेश, बेटी की शादी पर मिलेंगे 15 लाख
मंत्रालय ने आम जनता से 31 जुलाई तक प्रस्ताव पर टिप्पणी और सुझाव भेजने का अनुरोध किया है।
नोएडा में बस चालक ने कार को मारी टक्कर, विरोध…
3 hours ago