मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया, इस सरकार ने लिया अहम फैसला.. 1 अप्रैल से लागू

मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया, इस सरकार ने लिया अहम फैसला.. 1 अप्रैल से लागू

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  • Publish Date - June 19, 2021 / 07:06 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:26 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महामारी के बीच मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। शुक्रवार को श्रम मंत्रालय की तरफ से महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर इसकी घोषणा की गई। नई दरें 1 अप्रैल से लागू हैं। दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा पहुंचेगा।

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सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्य तौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है।

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सरकार के इस फैसले से अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों को फायदा होगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।

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सिसोदिया के मुताबिक कहा कि महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों का हर महीने का वेतन अब 15,492 से बढ़ाकर 15,908 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों का 17,069 से बढ़ाकर 17,537 रुपये और कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 18,797 से बढ़ाकर 19,291 रुपये किया गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाई गई हैं।

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इनमें गैरमैट्रिक कर्मचारियों का हर महीने वेतन 17,069 से बढ़ाकर 17,537 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैरस्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 18,797 से बढ़ाकर 19,291 रुपये और स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारियों का हर महीने वेतन 20,430 से बढ़ाकर 20,976 रुपये कर दिया गया है।