The man who killed: उत्तर प्रदेश। उ.प्र. के इटावा जिले का यह पहला मामला है। जहां निचली अदालत ने किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई हो। यह मामला इटावा जिले के इकदिल इलाके के पिलखर गांव में अपने भाई के परिवार के छह लोगों की हत्या के दोषी की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। 6 लोगों की हत्या का आरोपी रामप्रताप उर्फ टिल्लू के वकील एसपीएस राना ने बताया कि सामूहिक हत्याकांड को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में विफल रहा है।
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The man who killed: परिस्थितिजन्य साक्ष्य हत्या का दोषी करार देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने जेल में बंद दोषी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। फांसी की सजा की पुष्टि के लिए दाखिल रिफरेंस खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने पिलखर निवासी दोषी राम प्रताप उर्फ टिल्लू की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।
The man who killed: आपको बता दें कि यह पहला ऐसा मामला माना जा रहा है, जिसमें किसी हत्यारोपी को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई हो जब कि हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया हो। इटावा जिले के इकदिल थाना क्षेत्र के गांव पिलखर में 27 मई 2012 की रात को सुरेश उसकी पत्नी विमला, पुत्र अवनीश व पुत्रियों रश्मि, श्वेता व सुरभि की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के साले होम सिंह ने मृतक के भाई राम प्रताप उर्फ टिल्लू सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।