Banke Bihari Land Case वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के जमीन का मामला अब और गरमाने लगा है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा जिले के छाता तहसीलदार से करते हुए पूछा कि बांके बिहारी मंदिर के मि का स्वामित्व 2004 में राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम पर कैसे बदल दिया गया है।
बताया गया कि जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट की ओर से मथुरा द्वारा दाखिल एक याचिका पर यह आदेश पारित किया है। मामले में हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई 17 अगस्त को तय की है।
Banke Bihari Land Case बताया गया कि छाता तहसीलदार ने बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की जमीन को गलत तरीके से कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कर दिया गया है। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों को सही प्रवृष्टि दर्ज कर निर्देश देने की मांग कि गए हैं।