High Court ordered the government to remove the barricades from Shambhu border

High Court On Shambhu Border : शंभू बॉर्डर से 7 दिनों के भीतर हटाएं जाएं बैरिकेड, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

High Court On Shambhu Border : हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि, अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड एक हफ्ते के अंदर हटा दें।

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Modified Date: July 10, 2024 / 03:48 PM IST
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Published Date: July 10, 2024 3:48 pm IST

चंडीगढ़: High Court On Shambhu Border : हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देते हुए कहा कि, सरकार अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड एक हफ्ते के अंदर हटा दें। हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड लगाए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी।

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सात दिनों के अंदर हटाना पड़ेगा आदेश

High Court On Shambhu Border : बता दें कि, यह आदेश पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा सील करने के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सबरवाल ने कहा कि, अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिनों के अंदर बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह कानून के अनुसार निवारक कार्रवाई कर सकती है। यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने पिछले साल कई महीनों तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन किया था।

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