नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) निलंबित की गई स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. वंदना बग्गा ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई कि यह आदेश निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन है और संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें निलंबित किया जाना राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाना है।
डॉ. बग्गा ने कहा कि सात जनवरी का निलंबन आदेश कथित तौर पर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के अधिकार के तहत जारी किया गया था।
अधिकारी ने हालांकि, तर्क दिया कि यह आदेश अवैध और मनमाना है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के मामलों में निर्वाचित सरकार के अधिकार को दरकिनार करता है, जो संविधान के तहत राज्य का विषय है।
डॉ. बग्गा ने दावा किया कि आदेश व्हाट्सएप पर लीक हो गया, जिससे गोपनीयता के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।
भाषा यासिर प्रशांत
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