आधार से पैन लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी, अब की बार चूके.. तो ब्याज पर लग सकती है 20 फीसदी की चपत

आधार से पैन लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी, अब की बार चूके.. तो ब्याज पर लग सकती है 20 फीसदी की चपत

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  • Publish Date - June 26, 2021 / 05:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

नई दिल्ली। कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते सरकार ने एक बार फिर से पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब आप 30 जून की बजाय 30 सितंबर तक पैन से आधार को लिंक करवा सकते हैं।

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सरकार ने कहा था कि यह पैन से आधार को लिंक करने का आखिरी मौका है। इसकी मियाद 30 जून को ही खत्म हो रही थी। हालांकि कोरोना को देखते हुए एक बार फिर लोगों को राहत दी गई है।

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बता दें कि अगर कोई पैन से आधार को लिंक नहीं करता है तो उसे सेविंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर 20 फीसदी का टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा सेविंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी रुक सकता है।

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ऐसा कहा जा रहा था कि आखिरी तारीख तक कोई पैन को आधार से लिंक नहीं करेगा तो यह काम ही नहीं करेगा यानी डीऐक्टिवेट हो जाएगा। अगर किसी के अकाउंट पर 10 हजार से ज्यादा ब्याज मिलता है तो 20 फीसदी टैक्स भी देना पड़ सकता है।

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अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और उन्हें मदद राशि दी गई है, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह राशि 10 लाख से कम होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कोई कोरोना मरीज के इलाज के लिए भुगतान करेगा, उसे टैक्स में छूट दी जाएगी।