नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर अदालत 15 जनवरी को फैसला सुनाएगी

नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर अदालत 15 जनवरी को फैसला सुनाएगी

नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर अदालत 15 जनवरी को फैसला सुनाएगी
Modified Date: January 9, 2025 / 05:51 pm IST
Published Date: January 9, 2025 5:51 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत कड़े मकोका कानून के तहत दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर 15 जनवरी को फैसला सुनाएगी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बृहस्पतिवार को मामले में बाल्यान की न्यायिक हिरासत एक फरवरी तक बढ़ा दी। उन्हें न्यायिक हिरासत पूरी होने पर अदालत के समक्ष पेश किया गया।

न्यायाधीश ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

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बाल्यान की चार दिसंबर को हुई गिरफ्तारी से संबंधित मामले में आरोपपत्र पर दलीलें सुनने के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई।

उन्हें जबरन वसूली के आरोप के तहत दर्ज एक अन्य मामले में जमानत दे दी गई थी।

भाषा नेत्रपाल संतोष

संतोष

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