बांसुरी के खिलाफ जैन की मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के संबंध में अदालत का फैसला 16 दिसंबर को

बांसुरी के खिलाफ जैन की मानहानि याचिका पर संज्ञान लेने के संबंध में अदालत का फैसला 16 दिसंबर को

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  • Publish Date - December 10, 2024 / 11:58 AM IST,
    Updated On - December 10, 2024 / 11:58 AM IST

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि वाद पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना फैसला 16 दिसंबर को सुनाएगी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि वह इस संबंध में 16 दिसंबर को फैसला सुनाएंगी।

जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे लाखों लोगों ने देखा।

जैन ने आरोप लगाया कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। जैन ने दावा किया कि भाजपा नेता स्वराज ने यह भी कहा कि घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्के बरामद हुए।

शिकायत के अनुसार, जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए यह टिप्पणी की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बांसुरी स्वराज ने जैन को ‘भ्रष्ट’ तथा ‘जालसाज’ भी कहा।

भाषा शफीक मनीषा

मनीषा