अदालत ने मुकदमा चलाने की मंजूरी की प्रति मांगने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

अदालत ने मुकदमा चलाने की मंजूरी की प्रति मांगने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - November 23, 2024 / 08:07 PM IST,
    Updated On - November 23, 2024 / 08:07 PM IST

नयी दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता ने कथित आबकारी घोटाला धन शोधन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी की प्रति मांगी है।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की उस याचिका पर यह निर्देश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें मंजूरी की प्रति नहीं दी गई है।

अपनी याचिका में केजरीवाल ने बताया कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि आरोपपत्र दाखिल करते समय संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी ले ली गई थी।

न्यायाधीश ने ईडी को नोटिस जारी किया और उसे सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

कथित धनशोधन का यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एक मामले से उपजा है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज किया गया था।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया।

भाषा शफीक धीरज

धीरज