अदालत ने भाजपा नेता अर्जुन सिंह को दंडात्मक कार्रवाई से मौखिक संरक्षण प्रदान किया

अदालत ने भाजपा नेता अर्जुन सिंह को दंडात्मक कार्रवाई से मौखिक संरक्षण प्रदान किया

अदालत ने भाजपा नेता अर्जुन सिंह को दंडात्मक कार्रवाई से मौखिक संरक्षण प्रदान किया
Modified Date: April 2, 2025 / 04:05 pm IST
Published Date: April 2, 2025 4:05 pm IST

कोलकाता, दो अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अर्जुन सिंह की एक याचिका पर विचार करते हुए बुधवार को मौखिक रूप से पुलिस से कहा कि बृहस्पतिवार को होने वाली अगली सुनवायी तक वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। सिंह ने अपनी इस याचिका में बम विस्फोट के एक मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

सिंह के वकील ने अदालत से गिरफ्तारी से संरक्षण और मामले के संबंध में पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया।

बैरकपुर अदालत ने पिछले सप्ताह उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता सिंह के घर के पास फेंके गए बम के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश मंगलवार को दिया था।

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न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि सिंह की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवायी की जाएगी। उन्होंने मौखिक रूप से पुलिस से कहा कि तब तक बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

भाषा

अमित पवनेश

पवनेश


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