नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को इस आशंका का उल्लेख करते हुए जमानत दे दी कि उसके पास हथियार रखे गए थे।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेधा आर्य ने अजय उर्फ ’तोतला’ की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया था।
चौबीस दिसंबर के आदेश में अदालत ने आरोपी के वकील की इस दलील पर गौर किया कि उसके मुवक्किल के पास अवैध हथियार रखा गया था।
अदालत ने कहा, ‘‘यह परिस्थिति आरोपी की दलीलों को पुष्ट करती है कि उसके यहां हथियार रखे गए थे। यदि बरामदगी को वास्तविक माना भी जाए, फिर भी आरोपी को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।’’
जांच अधिकारी के जवाब को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उसे 20,000 रुपये के निजी मुचलके और उतनी राशि के जमानत बांड पर जमानत दे दी।
व्यक्ति को निर्देश दिया गया कि वह आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल हो और जांच में बाधा न डाले।
भाषा अमित अविनाश
अविनाश