Entry ban of children into cinema halls: रात 11 बजे के बाद सिनेमा घरों में फिल्म नहीं देख पाएंगे बच्चे, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

High Court bans entry of children into cinema halls: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सिनेमाघरों में बच्चों के रात 11 बजे के बाद प्रवेश पर रोक लगाई

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  • Publish Date - January 28, 2025 / 05:19 PM IST,
    Updated On - January 28, 2025 / 05:34 PM IST

हैदराबाद: High Court bans entry of children into cinema halls:, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सिनेमाघरों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा इस बारे में निर्णय लिए जाने तक प्राधिकारों को रात में 11 बजे के बाद बच्चों को सिनेमाघरों में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को सभी हितधारकों से परामर्श करने तथा सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स में पूर्वाह्न 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को निर्देश जारी करने की व्यवस्था दी।

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16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं

अदालत ने कहा, ‘‘जब तक ऐसा निर्णय नहीं हो जाता, प्रतिवादी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं देंगे।’’ अदालत सोमवार को राम चरण अभिनीत फिल्म ‘गेम चेंजर’ और अन्य की टिकट कीमतों में वृद्धि से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने दलील दी कि नाबालिगों को देर रात के दौरान फिल्में देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मल्टीप्लेक्स में अंतिम शो रात 1.30 बजे तक चलता है तथा देर रात के शो के दौरान सिनेमाघरों में नाबालिगों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पिछले वर्ष दिसंबर में संध्या थिएटर में ‘पुष्पा-2’ के शो के दौरान भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए सिनेमाघरों में नाबालिगों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए। भगदड़ में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी।

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1. तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है?

हाई कोर्ट ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकार इस पर अंतिम निर्णय नहीं लेती।

2. यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि देर रात फिल्मों में जाने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रतिबंध जरूरी है, जैसे कि दिसंबर में 'पुष्पा-2' के शो के दौरान हुई भगदड़।

3. यह आदेश किस समय के लिए लागू होता है?

यह आदेश रात 11 बजे के बाद से लागू होता है। रात 11 बजे के बाद 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. क्या राज्य सरकार को इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया है?

हां, अदालत ने राज्य सरकार को सभी हितधारकों से परामर्श करने और बच्चों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।