चेन्नई, 14 मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसने धोखाधड़ी के एक मामले में पापनासम के विधायक एम.एच. जवाहिरुल्ला और चार अन्य को दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने जवाहिरुल्ला, एस. हैदर अली और जी.एम. शेख द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें 2011 में पारित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर के आदेश को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर, न्यायाधीश ने अपने आदेश को स्थगित रखा ताकि याचिकाकर्ता आदेश पर रोक लगाने या उसे निलंबित करने की मांग करते हुए अपील दायर कर सकें।
जवाहिरुल्ला मणिथानेया मक्कल काची (एमएमके) के नेता हैं। मामले की जांच करने वाली सीबीआई के अनुसार, उसने 2003 में जवाहिरुल्ला, हैदर अली, निजार अहमद, शेख और कलंजिम के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
उसने आरोप लगाया कि 15 दिसंबर 1997 से 20 जून 2000 के बीच की अवधि के दौरान, आरोपियों ने एक साजिश रची और अपने संगठन को पंजीकृत करने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना और भारत सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए कोयंबटूर मुस्लिम रिलीफ फंड के नाम से एक संगठन बनाया।
सीबीआई ने दलील दी कि उन्हें 1.54 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान मिला था। आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी मानते हुए, एसीएमएम ने जवाहिरुल्ला और हैदर अली को एक वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) और अन्य आरोपियों- सैयद निजार अहमद, शेख और नल्ला मोहम्मद कलंजिम को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
जवाहिरुल्ला वर्तमान विधानसभा में पापनासम (तिरुनेलवेली जिला) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भाषा वैभव प्रशांत
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