स्वाति मालीवाल से मारपीट मामला: बिभव कुमार ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

स्वाति मालीवाल से मारपीट मामला: बिभव कुमार ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

स्वाति मालीवाल से मारपीट मामला: बिभव कुमार ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया
Modified Date: June 12, 2024 / 10:26 pm IST
Published Date: June 12, 2024 10:26 pm IST

नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है।

जमानत याचिका के 14 जून को उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है।

कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है।

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तीस हजारी की एक निचली अदालत ने सात जून को यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह ‘गंभीर और संगीन’ आरोपों का सामना कर रहे हैं और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कुमार ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि उनकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

याचिका में कहा गया, ‘‘जमानत नहीं देने का आदेश पारित करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि उपरोक्त प्राथमिकी के संबंध में सभी सबूत जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।’’

कुमार की पहली जमानत याचिका को एक अन्य सत्र अदालत ने 27 मई को खारिज कर दिया था। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।

कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है।

भाषा संतोष पवनेश

पवनेश


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