Supreme Court on ‘Note For Vote’ Case : नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इससे पहले मताधिकार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘वोट के बदले नोट’ मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देने पर दोषी सांसदों के खिलाफ केस चलाया जा सकेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए पुराने आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिश्वत के मामले में किसी भी विधायक या सांसद को कोई छूट नहीं दी जा सकती। रिश्वतखोरी विशेषाधिकार नहीं है और रिश्वत मामले में एमपी या एमएलए मुकदमे से नहीं बच सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में 5 जजों द्वारा दिये गये नरसिम्हा राव मामले में दिये गये फैसले को पलटते हुए संविधान पीठ ने सांसदों को वोट के बदले नोट या घूस लेने के मामले में कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। सात सदस्यीय संविधान पीठ के बेंच में एकमत से ये फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, स्वागतम! माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा।
SWAGATAM!
A great judgment by the Hon’ble Supreme Court which will ensure clean politics and deepen people’s faith in the system.https://t.co/GqfP3PMxqz
— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2024