राफेल डील में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मोदी सरकार को राहत देते हुए खारिज की पुनर्विचार याचिका

राफेल डील में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मोदी सरकार को राहत देते हुए खारिज की पुनर्विचार याचिका

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  • Publish Date - November 14, 2019 / 05:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल मामले में लगाई गई पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया है। वहीं, ‘चौकीदार चोर है’ बयान की याचिका पर राहुल गांधी की माफी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है।

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Supreme Court closes a contempt plea filed by BJP MP Meenakshi Lekhi against Congress leader Rahul Gandhi for wrongly attributing to the court his “chowkidar chor hai” slogan against Prime Minister Narendra Modi in the #Rafale case. pic.twitter.com/lcundUF5Vb

— ANI (@ANI) November 14, 2019

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राफेल मामले में एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान 14 दिसंबर, 2018 कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को क्लीनचीट दे दिया था, लेकिन फैसले से नाराज कुछ लोगों ने कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिकाएं प्रस्तुत की थी। 10 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Supreme Court dismisses Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets&#39; deal. <a href=”https://t.co/DCcgp4yFiH”>pic.twitter.com/DCcgp4yFiH</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1194849531713576960?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 14, 2019</a></blockquote>
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The Supreme Court says “Mr Rahul Gandhi needs to be more careful in future” for attributing to the court his remarks. https://t.co/MjG0POUVfj

— ANI (@ANI) November 14, 2019

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