उच्चतम न्यायालय ने कोरियोग्राफर रेमो डि’सूजा के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामला निचली अदालत को सौंपा

उच्चतम न्यायालय ने कोरियोग्राफर रेमो डि'सूजा के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामला निचली अदालत को सौंपा

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  • Publish Date - November 22, 2024 / 06:42 PM IST,
    Updated On - November 22, 2024 / 06:42 PM IST

नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड निर्देशक और कोरियोग्राफर रेमो डि’सूजा से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला शुक्रवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत को स्थानांतरित कर दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि यदि मामला गाजियाबाद से राष्ट्रीय राजधानी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए तो अभियोजन पक्ष पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कड़कड़डूमा अदालत के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संबंधित न्यायाधीश को मामला सौंपने के लिए स्वतंत्र हैं।

शीर्ष अदालत ने 15 नवंबर को धोखाधड़ी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद में रहने वाले व्यवसायी सत्येन्द्र त्यागी को नोटिस जारी किया था।

त्यागी ने 2016 में डि’सूजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि डि’सूजा ने त्यागी को अपनी आगामी फिल्म ‘अमर मस्ट डाई’ में पांच करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया और वादा किया कि रिलीज के बाद दोगुनी राशि दी जाएगी।

त्यागी ने दावा किया कि वह वादा पूरा नहीं हुआ।

भाषा

जोहेब सुरेश

सुरेश