नई दिल्ली: संकट के दौर से गुजर रहे आरकॉम के मालिक अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की याचिका को खारिज करते हुए रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है।
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दरअसल यह मामला स्पेक्ट्रम के बकाया से जुड़ा हुआ है। मामले को लेकर केंद्र सरकार ने आरकॉम के खिलाफ याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए आरकॉम के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपए लौटाए। मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने की।
Supreme Court today ordered the Centre to refund around Rs 104 crores to Anil Ambani-led Reliance Communications.
This amount is the balance of the bank guarantee for spectrum, to be paid to R-Com by Centre. (file pic) pic.twitter.com/e4ta4zeZte— ANI (@ANI) January 7, 2020
गौरतलब है कि रिलायंस इंफ्रा को पश्चिम बंगाल में डीवीसी की 1200 मेगावाट की 1200 मेगावॉट की रघुनाथपुर ताप बिजली परियोजना का इंजीनियरिंग और निर्माण कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन जमीन उपलब्ध न होने और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते निर्माण कार्य में देरी हुई थी। इसके बाद रिलायंस इंफ्रा ने डीवीसी से क्लेम देने की मांग की थी।
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